दिल्ली हिंसा: पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 21 सितंबर को 15 आरोपियों को हाजिर होने का दिया आदेश
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर गुरुवार को संज्ञान लिया. अदालत ने सभी 15 आरोपियों को समन जारी कर उन्हें 21 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया.
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर आज संज्ञान लिया. अदालत ने सभी 15 आरोपियों को समन जारी कर उन्हें 21 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी.
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर गुरुवार को संज्ञान लिया. अदालत ने सभी 15 आरोपियों को समन जारी कर उन्हें 21 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल 2 ट्रक में भरकर करीब 17 हजार 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी.
स्पेशल सेल ने गिरफ्तार 20 आरोपियो में से 15 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को चार्जशीट फ़ाइल की थी, जिनमें ताहिर हुसैन और खालिद सैफ़ी भी शामिल हैं. दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार मुख्य साजिशकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम के नाम इस चार्जशीट में नहीं थे. उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल की जाएगी.
करीब 17500 पेज की इस चार्जशीट में स्पेशल सेल ने 747 गवाह बनाए हैं. चार्जशीट में पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस, व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को भी शामिल किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक UAPA में आरोपियों को बुक करने के लिए दिल्ली सरकार और सेंटर से भी सैंक्शन मिल चुका है.
इस चार्जशीट में पुलिस ने पूरी चेन को बेनकाब किया है कि कैसे इन दंगों की पूरी साजिश रची गई थी. चार्जशीट के मुताबिक, 24 फरवरी के कई व्हाट्सएप ग्रुप की चैट से पता चला है कि साजिशकर्ता लगातार दंगाइयों के संपर्क में थे और उन्हें गाइड कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक करीब 25 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे. इन व्हाट्सएप ग्रुप को दिखाया गया था कि ये सीएए के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन्हीं ग्रुप के जरिए साजिशकर्ता दंगाइयों को गाइड कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, 3 लेवल के साजिशकर्ता थे. टॉप लेवल, मिडल लेवल और फुट शोल्डर्स जो कि दंगाई थे.
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