नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या का केस दर्ज किया गया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप होने के साथ साथ दंगा भड़काने आदि की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली के दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 65 है. जिसमें प्रमुख आईपीसी की धारा 201 और 302 हैं. पुलिस ने बताया कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. ताहिर हुसैन की बिल्डिंग को पहले ही सील कर दिया गया था. फॉरेन्सिक टीम ने बिल्डिंग के अंदर से कई नमूने भी लिए.
आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एनएन श्रीवास्तव खुद मुस्तफाबाद गए थे. वहां लोगों से बातचीत करने और मौके का मुआयना करने के बाद ताहिर के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही थी. बता दें कि मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन की घर की छत से पेट्रोल बम, गुलेल, पत्थर और तेजाब मिले हैं. ताहिर ने खुद को निर्दोष बताया है.
मुझे फंसाया जा रहा है- ताहिर हुसैन
इससे पहले हिंसा के आरोपों पर ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है. ताहिर ने कहा कि कपिल मिश्रा और वारिस पठान जैसे लोगों के भड़काऊ बयान जिम्मेदार हैं. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने पुलिस जांच में सहयोग देने की बात कही. इसके साथ ही आप नेता ने कहा कि उनकी जान को खतरा है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में ताहिर हुसैन ने कहा कि 24 तारीख को दंगा शुरू होने के बाद उन्होंने आला अधिकारियों को फोन किया. दंगाई गेट तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए थे. नौ बजे पुलिस को मौजूदगी में उन्होंने परिवार को वहां से हटा लिया.
ताहिर का कहना है कि जिस वक्त पथराव हुआ उस वक्त वो अपने घर में मौजूद नहीं थे. उन्होंने कहा, ''मेरा कुसूर बस इतना है कि वो घर मेरा है लेकिन 25 फरवरी को सुबह 11 बजे के बाद से मैं वहां नहीं था. वहां क्या हुआ मुझे नहीं मालूम.''
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