नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगा भड़काने के आरोपी ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत के मामले को कल तक के लिए टाल दिया गया है. सुनवाई टालने के पीछे का कारण यह रहा कि आज क्राइम ब्रांच की एसआईटी से कोई भी अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुआ था.


सरकारी वकील ने अदालत से गुजारिश की कि सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी जाए. उन्होंने कहा कि आज जो पुलिस अधिकारी अदालत में पेश हुए हैं वे केवल शुरुआती जांच में शामिल थे, लेकिन अब यह मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो चुका है. जिसके बाद इस मामले की सुनवाई 5 मार्च यानि कल की जाएगी.

पांच मार्च को होगी सुनवाई

ताहिर हुसैन की तरफ से पेश हुए वकील मुकेश कालिया ने अदालत के सामने शुरुआत में इस बात का विरोध किया कि कल तक के लिए डेट को ना बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि एसआईटी के आईओ को बुलाना है तो आज दोपहर दो बजे तक का भी समय दिया जा सकता है. इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि कल तक की डेट देने में किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया जाए. इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट नंबर दो के डिस्ट्रिक्ट जज सुधीर कुमार ने इस मामले की सुनवाई को 5 मार्च दोपहर दो बजे तक के लिए टाल दिया. उन्होंने एसआईटी के जांच अधिकारी को केस फाइल के साथ अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा है.

क्या कहना है ताहिर हुसैन के वकील का

ताहिर हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमारे पास कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिनके आधार पर हमने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. कोर्ट क्या निर्णय लेता है यह तो हम नहीं कह सकते लेकिन हमारे पास अपने क्लाइंट के बचाव में काफी सबूत हैं जिन्हें हम अदालत के सामने पेश करेंगे. ताहिर हुसैन शुरुआत से ही पुलिस से सहयोग करते आए हैं. अब एफआईआर होने तक भी वह पुलिस के साथ कई माध्यमों से बात करते रहे हैं. अब भी हम पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं. ताहिर हुसैन को फरार कहना गलत है.

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