Delhi Weekened Curfew : जानें पाबंदियों को लेकर सरकार की गाइडलाइंस, किसे मिली छूट, किसे चाहिये e-pass
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने समेत कई पाबंदियों की गुरूवार को घोषणा की. सीएम केजरीवाल के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम, स्पा और सभागार बंद रहेंगे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने समेत कई पाबंदियों की गुरूवार को घोषणा की. सीएम केजरीवाल के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम, स्पा और सभागार बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि रेस्तरांओं के भीतर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी और सिनेमाघर में भी केवल 30 प्रतिशत दर्शक ही जा सकेंगे. दिल्ली सरकार की ओर से घोषित की गईं पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी. सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है. जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली सरकार की पाबंदियां
- शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे
- सिनेमा/ थियेटर/ मल्टीप्लेक्स 30% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे
- एक म्युनिसिपल ज़ोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाज़ार सख्त SOP के पालन के साथ लगाने की इजाज़त होगी. बाज़ार कहां लगेगा इसका फैसला म्युनिसिपल बॉडी के जोनल डिप्टी कमिश्नर करेंगे.
- दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू होगा
वीकेंड कर्फ्यू से इन्हें मिली छूट (वैध आई-कार्ड दिखाने पर)
- स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े
- सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी
- ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट से जुड़े ऑफीशियल
- सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोग
- गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी
- अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
- अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा
E-pass की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के साथ जिन्हें मिलेगी छूट-
- राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
- इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग
- खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
- पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
- पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- कोविड वैक्सीनेशन के लिये जाने वाले लोग
दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर पास के लिए अप्लाई करें, जिला प्रशासन भी जारी करेगा ई-पास
- दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए किया जा सकेगा अप्लाई
- दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी. लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो
- वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ शादी समारोह और अधिकतम 20 लोगों की संख्या के साथ अंतिम संस्कार में के कार्यक्रम की अनुमति होगी.