(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
दोहरी मार: दिल्ली में ऑड-ईवन का उल्लंघन किया तो होगा 20 हजार रुपए का जुर्माना
इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू की थी. उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था. राष्ट्रीय राजधानी में 4 नवंबर से ऑड-ईवन नियम फिर से लागू हो रहा है.
नई दिल्ली: दिल्ली वालों पर जुर्माने की दोहरी मार पड़ने वाली है. पहले से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. अब ऑड-ईवन योजना का उल्लंघन करने पर भी अधिकारी भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया है कि इस योजना का उल्लघंन करने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है.
पहले लगता था 2 हजार जुर्माना
इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू की थी. उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था. राष्ट्रीय राजधानी में 4 नवंबर से फिर से लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है. ऑड-ईवन नियम के तहत वाहनों की पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर एक दिन केवल ईवन अंक की गाड़ियां और अगले दिन केवल ऑड अंक के वाहन वैकल्पिक आधार पर सड़कों पर चलते हैं.
सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार
एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार है. वह ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है.’’
एमवी कानून की धारा 115 के तहत ऑड-ईवन नियम के उल्लंघन पर जुर्माने को संशोधन के बाद 2000 रुपए से बढ़ाकर 20000 कर दिया गया है. ये संशोधन इस साल एक सितंबर से लागू किए गए थे.एमवी कानून की धारा 115 राज्य सरकार को वाहनों का प्रयोग बाधित करने का अधिकार देती है और दिल्ली सरकार ने इसी के आधार पर ऑड-ईवन योजना लागू की है.
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