नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने रेस्त्रां-बार मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने परिसरों में रिकॉर्डेड गाने या संगीत नहीं बजाएं वरना उनपर कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने आबकारी नियम 2010 के तहत निर्देश दिया है कि शराब परोसने वाले रेस्त्रां पेशेवरों से सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिये सीधे गाने और बजाने का कार्यक्रम करवा सकते हैं.


दिल्ली के आबकारी विभाग को लोकल रेसीडेंट्स से कई शिकायतें मिली हैं कि शहर में कई रेस्त्रां-बार ‘शोर’ मचाते हैं. दिल्ली में हजारों रेस्त्रां-बार हैं और उनमें से ज्यादातर अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए रिकॉर्डेड गाने या संगीत बजाते हैं.


दिल्ली के आबकारी आयुक्त अमजद टाक ने कहा कि एल -17 (ऐसे रेस्त्रां जो खाना और शराब परोसते हैं) को अपने परिसरों में प्रोफेशनल सिंगर्स से सीधे गाने और बजाने की इजाजत है. दिल्ली आबकारी नियम 2018 के नियम 54 (4) के तहत एल -17 लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों को केवल सीधे गायन कार्यक्रम और वादन की इजाजत है रिकॉर्डेड संगीत बजाने की नहीं.


सरकार के एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आबकारी विभाग की टीमें शराब परोसने वाले रेस्त्रां जाएंगी और नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करेंगी.