आज पुराने नोट जमा करने का आखिरी दिन, RBI में एक्सचेंज कराने की अभी कोई समय सीमा नहीं
नई दिल्ली: नोटबंदी की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है. पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट आज शाम तक ही बैंक में जमा कराए जा सकते हैं. पीएम मोदी ने नोटबंदी की दिक्कतें दूर करने के लिए आज तक का वक्त मांगा था. बैंक और एटीएम की लाइन कम हुई हैं लेकिन कैश की कमी अब तक बनी हुई है.
रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि उसके यहां पुराने नोट बदलने की कोई समय सीमा नहीं है. रिजर्व बैंक के 27 दफ्तरों में कभी भी 2000 रुपये तक के नोट बदले जा सकते हैं.
कल देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी पचास दिन के वादे की मियाद खत्म होने के बाद पीए मोदी नए साल की पूर्व संध्या पर कल शाम पांच से 6 बजे के बीच देश को संबोधित कर सकते हैं. कल मोदी लोगों को राहत देने के मकसद से बैंक और एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने का एलान कर सकते हैं. इसके अलावा बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़े कदम का एलान कर सकते हैं. माना जा रहा है कि मोदी कल अपने संबोधन में नोटंबीद के फायदे किना सकते हैं इसके अलावा किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान कर सकते हैं. पीएम मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना का पहला लकी ड्रॉ निकालेंगे. यहां भी पीएम नोटबंदी पर बोल सकते हैं. ATM से पैसे निकालने की सीमा में कोई बदलाव नहींबैंक और एटीएम से कैश निकालने की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. अभी जो हालात है उससे ये लगता नहीं कि कल से हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे. वहीं, परसों से सैलरी भी बंटनी शुरू हो जाएगी, ऐसे में कैश निकालने में दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
नहीं होगी जेल, देना होगा सिर्फ जुर्माना
अब पुराने नोट रखने पर जेल नहीं सिर्फ जुर्माना लगेगा. नोटबंदी पर राष्ट्रपति को भेजे अध्यादेश में कहा गया है कि आज के बाद 500 और 1000 रुपये के 10 पुराने नोट ही रख सकेंगे.
हलफनामा देकर जमा कराने होंगे पुराने नोट
तय सीमा से ज्यादा नोट रखने की सूरत में 10 हजार रुपये या फिर जब्त किए नोट की कीमत के पांच गुना बराबर जुर्माना देना होगा. कल से हर कोई रिजर्व बैंक में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा नहीं करा सकेगा. वो व्यक्ति जो 9 नवंबर से 30 दिसम्बर तक देश से बाहर रहा हो, उसे रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिलेगी.
हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा.
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