विपक्ष को बड़ा झटका, राज्यसभा सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज
Parliament Session: उपसभापति ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव मौजूदा उपराष्ट्रपति को बदनाम करने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि एक नैरेटिव बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया.
Parliament Winter Session: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उप सभापति ने खारिज कर दिया. अनुच्छेद 67(बी) का इस्तेमाल करते हुए उपराष्ट्रपति को हटाने पर विचार करने वाले किसी भी प्रस्ताव के लिए अनिवार्य रूप से कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है, जिसका पालन नहीं किया गया. इस वजह से तकनीकी आधार पर विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज किया गया.
अविश्वास प्रस्ताव में कई खामियां
उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ नैरेटिव बनाने के उद्देश्य से लाया गया था. उन्होंने बताया कि उस प्रस्ताव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम भी ठीक से नहीं लिखा गया था. बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में दस्तावेज और वीडियो को जिक्र नहीं किया गया.
उपसभापति ने कहा, "संसद और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए चिंताजनक बात ये है कि यह नोटिस मौजूदा उपराष्ट्रपति को बदनाम करने के दावों से भरा हुआ है, जिसमें अगस्त 2022 में उनके पदभार ग्रहण करने के समय की घटनाओं का जिक्र किया गया है. नोटिस में प्रामाणिकता की कमी और बाद में सामने आई घटनाओं से पता चला कि यह राजनीतिक प्रचार को चमकाने का एक प्रयास था."
14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है
इस दौरान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 2020 के तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "वेंकैया नायडू ने अनुच्छेद 67 (बी) के प्रावधानों के तहत प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर पसभापति के समान निष्कासन नोटिस को खारिज कर दिया था." उपसभापति ने कहा, "संविधान के प्रावधानों, राज्यसभा के नियमों और पिछली कार्रवाईयों को पढ़ने के बाद मैंने पाया कि यह अविश्वास प्रस्ताव सही प्रारूप में नहीं है. इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 90 (सी) के प्रावधानों के अनुसार, किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए 14 दिनों की नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है."
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