सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चलता रहा बुलडोजर, मस्जिद के गेट के पास की तोड़फोड़, MCD ने कहा- हमें कोर्ट के आदेश की नहीं मिली कॉपी
जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर कोर्ट ने रोकने का आदेश दे दिया जिसके बावजूद कार्रवाई नहीं रुकी और बुलडोजर लगातार चलता रहा.
जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई. हालांकि कुछ देर बाद ही कोर्ट की तरफ से रोक का आदेश दिया गया. वहीं, इस आदेश के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई अभी रुकी नहीं है और लगातार इलाके में दुकानों से लेकर घरों पर बुलडोजर चलते दिख रहा है. ये बुलडोजर मस्जिद के पास बनी दुकान पर भी आदेश के बाद चलते दिखा है.
एबीपी न्यूज़ के कैमरे में तस्वीर कैद हुई जिसमें बुलडोजर मस्जिद के गेट के पास बनी दुकान पर चलता दिखा. बता दें, ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है. वहीं, जब इस पर एमसीडी से सवाल किया गया तो एबीपी न्यूज़ को जवाब मिला कि अब तक हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है. उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कॉपी नहीं मिलेगी तब तक कार्रवाई जारी रहेगी.
#WATCH | Anti-encroachment drive underway at Jahangirpuri area of Delhi by North Delhi Municipal Corporation pic.twitter.com/jZ76MOq9Le
— ANI (@ANI) April 20, 2022
गुरुवार को फिर होगी सुनवाई
बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी. इससे पहले, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. दुष्यंत दवे ने सबसे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा. उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और नोटिस भी नहीं दिया. इसके बाद CJI ने कहा कि फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी जाए.
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