DGCA: देश में बढ़ते कोरोना (Corona) के मामलों को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए (DGCA) सख्त हो गया है. डीजीसीए ने एयलाइन्स (Airlines) को निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान सभी यात्री सही प्रकार से मास्क पहने हुए हों. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इसके अलावा यात्रियों को सेनेटाइज (Somatisation) भी किया जाए. इसके अलावा डीजीसीए ने ये भी कहा है कि सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों (Airports) पर निरीक्षण भी किया जाएगा.
यात्रियों का हो औचक निरीक्षण- डीजीसीए
एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यात्री विमानों के अंदर मास्क पहनें, एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने आज कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्देश दिए. उसने कहा कि यदि कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो एयरलाइन द्वारा यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीजीसीए ने कहा कि हवाई अड्डों और एयरलाइनों में यात्रियों का औचक निरीक्षण किया जाएगा.
डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइन्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्री यात्रा के दौरान फेस मास्क ठीक से पहनें और अलग-अलग प्लेफॉर्म के जरिए समुचित सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए. जून में जारी किए एक सर्कुलर का ध्यान दिलाते हुए डीजीसीए ने कहा कि इसका सख्ती से पालन किया जाए.
जून में जारी किया गया आदेश
जून में आदेश जारी करते हुए एविएशन रेगुलेटर ने कहा था कि केवल असाधारण परिस्थितियों में और किसी कारण से अनुमति मिलने पर ही फेस मास्क को हटाया जा सकता है. आदेश के तहत हवाई अड्डों की निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा गया था. इसके अलावा बिना मास्क के किसी के भी प्रवेश पर रोक लगाना भी था. हवाई अड्डे के अंदर प्रमुख स्थानों पर सैनिटाइजर के प्रावधान सहित उचित स्वच्छता उपायों की सलाह भी दी गई थी.
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