DGCA ने Go Air पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, 55 यात्रियों के बिना ही उड़ गया था विमान
DGCA: विमानन कंपनी की जांच में पता चला है कि Go Air के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी.
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Go Air: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने Go Air पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 9 जनवरी को बेंगलुरु-दिल्ली की फ्लाइट में गो एयर का विमान 55 यात्रियों को बेंगलुरु में ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था. विमानन कंपनी की जांच में पता चला है कि Go Air के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी. अब DGCA ने Go Air पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि हाल ही में पेशाब विवाद पर एयर इंडिया पर DGCA ने 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
विमान कंपनी गो एयर की उस समय बड़ी लापरवाही सामने आई, जब गो एयर की G8-116 बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट 55 पैसेंजर्स को बिना लिए रवाना हो गई. विमान में यात्रा करने वाले 55 यात्रियों ने चेक इन और बोर्डिंग पास ले लिया था. पर फ्लाइट बेंगलुरु से 55 पैसेंजर्स को बिना लिए उड़ गई. गो एयर इस मामले में अपनी इंटरनल जांच की, जिसमें सामने आया कि कम्युनिकेशन में दिक्कत थी.
गो एयर यात्रियों को मैनेज नहीं कर पाया- DGCA
डीजीसीए ने पूरे मामले में गो एयर की गलती मानी. डीजीसीए कहा, 9 जनवरी को एक घटना सामने आई कि बैंगलोर-दिल्ली रूट पर गो फर्स्ट की फ्लाइट G8-116, बैंगलोर हवाई अड्डे पर ही 55 यात्रियों को छोड़कर चली गई. इस लापरवाही के लिए चीफ ऑपरेशन मैनेजर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि उनके ऊपर एक्शन क्यूं ना लिया जाए? डीजीसीए ने अपनी प्राथमिक जांच में पाया की गो एयर यात्रियों को सही से मैनेज नहीं कर पाया.
गो एयर ने यात्रियों से माफी मांगी
हालांकि गो एयर ने इस मामले के बाद में फ्लाइट के सभी क्रू को अगले आदेश तक के लिए हटा दिया. गो एयर ने उन सभी 55 यात्रियों, जिनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, को पूरे देश में 1 टिकट फ्री देने का ऐलान किया है. 12 महीने में ये यात्री देश में किसी भी शहर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं. इसके साथ ही गो एयर ने पूरे मामले में यात्रियों से माफी मांगी है.
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