एयर विस्तारा को बड़ा झटका! DGCA ने लगाया 70 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए कौन से नियम की हुई अनदेखी
Fine Imposed On Vistara: डीजीसीए (DGCA) के नियमों के मुताबिक हर एयरलाइन कंपनी को हर एक क्षेत्र में न्यूनतम उड़ानों के बारे में बताया जाता है. इसका पालन न करने पर जुर्माना लगता है.
DGCA Fine On Air Vistara: नागरिक उड्डयन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर विस्तारा (Air Vistara) को बड़ा झटका दिया है. विस्तारा पर 70 लाख रुपये जुर्माना (70 Lakh Fine Imposed On Vistara) लगाया गया है. यह पूरा एक्शन देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast Region) के कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए अनिवार्य उड़ानों की न्यूनतम संख्या का संचालन नहीं करने पर लिया गया है. कंपनी पर उड़ान (UDAN) योजना की अनदेखी का आरोप था. एयर विस्तारा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितनी न्यूनतम उड़ाने की जानी चाहिए थीं, उससे कम की थीं.
यह जुर्माना पिछले साल अक्टूबर में अप्रैल 2022 में नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया था. डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा कि एयरलाइन पहले ही जुर्माना अदा कर चुकी है. इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विस्तारा के एक प्रवक्ता ने कहा कि विस्तारा पिछले कई सालों से आरडीजी (रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस) का पालन कर रही है. वहीं, डीजीसीए भी न्यूनतम उड़ानों की संख्या को लेकर काफी सख्त है.
एयर विस्तारा ने सफाई में क्या कहा?
हालांकि, एयरलाइन के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि बागडोगरा एयरपोर्ट के बंद होने के कारण कुछ फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं थी. जिससे अप्रैल 2022 में जरूरी उड़ानों की संख्या में केवल 0.01 प्रतिशत की कमी आई यानी सिर्फ एक उड़ान कम हुई थी. नियमों के मुताबिक एयरलाइंस को कम सेवा वाले एरिया में एक न्यूनतम संख्या में फ्लाइट सर्विस देनी होती है.
कंपनी ने इन रूट्स पर अपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी से काम करने की पुष्टि भी की है. कंपनी पहले भी ऐसा करके दिखा चुकी है. टाटा ग्रुप की एयरलाइंस श्रीनगर-जम्मू-श्रीनगर, बागडोगरा-डिब्रूगढ़-बागडोगरा और डिब्रूगढ़-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ मार्ग पर इस नियम के तहत अपनी फ्लाइट सर्विस संचालित करती है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAN यानी उड़े 'देश का आम नागरिक' को अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था.