(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
DGCA New Guidelines: गो फर्स्ट और स्पाइसजेट की घटना के बाद अलर्ट हुआ DGCA, जारी किए ये दिशा-निर्देश
DGCA New Guidelines: 19 जून को पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद स्पाइसजेट के विमान के इंजन में आग लग गयी थी और 184 यात्रियों को लेकर उड़े विमान को कुछ ही मिनट बाद आपात स्थिति में उतारा गया.
New Guidelines For Airports: देशभर में हवाईअड्डों (Airport) पर पक्षियों (Birds) और अन्य जीवों के विमानों से टकराने (Bird hits Plane) की घटनाएं रोकने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी कर नियमित गश्त और किसी भी तरह की वन्यजीव गतिविधि पर पायलटों को सूचना देने को कहा. पिछले कुछ हफ्तों में विमानों से पक्षियों के टकराने की कई घटनाएं सामने आई हैं. गत चार अगस्त को भी गोफर्स्ट एयरलाइन के विमान ने चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी थी लेकिन एक पक्षी से टकराने के बाद उसे अहमदाबाद हवाईअड्डे पर लौटना पड़ा था.
इसके पहले गत 19 जून को पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद स्पाइसजेट के विमान के इंजन में आग लग गयी थी और 184 यात्रियों को लेकर उड़े विमान को कुछ ही मिनट बाद आपात स्थिति में उतारा गया. दरअसल विमान से किसी पक्षी के टकराने से इंजन में खामी आ गयी थी.
बाल बाल बचा था गोफर्स्ट का विमान
पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आईं जब उड़ते विमानों से पक्षी टकरा गए थे. बीते चार अगस्त को भी गोफर्स्ट एयरलाइन के विमान ने चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी थी लेकिन एक पक्षी से टकराने के बाद उसे अहमदाबाद हवाईअड्डे पर लौटना पड़ा था.
हवाई अड्डे पर सख्ती का निर्देश
डीजीसीए (DGCA) ने शनिवार को जारी अपने परिपत्र में कहा कि सभी हवाईअड्डा संचालकों (Airport Operators) से कमियों का पता लगाने के लिए उनके वन्यजीव जोखिम प्रबंधन (Wildlife Risk Management) कार्यक्रम की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है. किसी भी हवाईअड्डे (Airport) में और उसके आसपास के क्षेत्र में सख्ती से इस दिशानिर्देश पर अमल करने को कहा गया है. डीजीसीए ने हवाईअड्डा संचालकों से वन्यजीव जोखिम का आकलन करने को कहा है. इसके अलावा नियमित गश्त करने को भी कहा गया है.
यह भी पढ़ेंः