डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच DGCA का बड़ा फैसला, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जुलाई तक बढ़ाया प्रतिबंध
डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्दनेजर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ा फैसला लेते हुए देश से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें आने और जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है.
भारत में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए और डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्दनेजर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ा फैसला लेते हुए देश से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें आने और जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है. इससे पहले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते डीजीसीए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगाई गई रोक को 30 जून तक बढ़ाया था. हालांकि कॉम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर सिर्फ सिलेक्टेड रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल उड़ानों के संचालन की अनुमति दी जा सकती है.
DGCA ने जारी किया सर्कुलर
DGCA द्वारा जारी ने सर्कुलर में कहा गया है कि, “ अंतरराष्ट्रीय उड़ानो पर प्रतिबंध बढ़ाने के फैसले का प्रभाव कार्गो विमानों पर नहीं पड़ेगा. वहीं इस प्रतिबंध में उन उड़ानों को भी छूट दी गई है जिन्हें खासतौर पर DGCA ने मंजूरी दी हो.
23 मार्च 2020 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था
बता दें कि भारत में 23 मार्च 2020 से कोरोना महामारी के घातक परिणाम के चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था. हालांकि मई 2020 से वंदे भारत अभियान और जुलाई 2020 से कुछ सिलेक्टेड देशों के बीच द्विपक्षीय “ एयर बबल” व्यवस्था के अंतर्गत इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं.
भारत का 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता है
बता दें कि भारत का अमेरिका, दुबई, फ्रांस, केन्या समेत 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता हुआ है. दो देशों के बीच इस एग्रीमेंट के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय विमान अपने क्षेत्रों के बीच उड़ान भर सकते हैं.
ये भी पढ़ें
जम्मू: एयरपोर्ट स्टेशन पर हमले से कैसे सिहर उठे लोग, अभिनेता अनुज कोहली की जुबानी उस रात की कहानी
New TDS Rule: 1 जुलाई से लागू होंगे नए टीडीएस नियम, जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें