अब जंतर मंतर और बोट क्लब पर होंगे विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक हटाई
एनजीटी ने प्रदूषण का हवाला देते हुए पिछले साल जंतर-मंतर पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर मंतर और बोट क्लब जैसी जगहों पर प्रदर्शन पर लगी रोक को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि 2 हफ्ते में प्रदर्शनों को लेकर गाइडलाइन बनाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है.'' अदालत ने कहा, ''प्रदर्शनकारियों और नागरिकों के परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है.''
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण का हवाला देते हुए पिछले साल जंतर-मंतर पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था. एनजीटी के इस कदम के खिलाफ कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
Supreme Court says that there cannot be any "blanket ban" on holding protests at Delhi's Jantar Mantar and Boat Club.
— ANI (@ANI) July 23, 2018
एनजीटी में दाखिल याचिका में कहा गया था कि जंतर-मंतर पर होने वाले धरने और विरोध-प्रदर्शनों की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है. एनजीटी ने जंतर-मंतर की जगह प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान को तय करने की संभावना पर विचार करने को कहा था.