नई दिल्ली: डीएचएफएल मामले के आरोपी वधावन बंधुओं के बारे में सीबीआई ने महाबलेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट को कहा है कि इन सभी लोगों को 14 दिन के सरकारी क्वॉरंटाइन में रखा जाए. इस दौरान सीबीआई यह निर्णय ले लेगी कि इन्हें कब और कैसे गिरफ्तार करना है. सीबीआई ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि सीबीआई को शक है कि इनमें से कुछ लोग कोरोना का शिकार भी हो सकते हैं.


सीबीआई के एक आला अधिकारी ने बताया की वधावन बंधुओं की ओर से लगातार सीबीआई को सहयोग नहीं किया जा रहा था. जिसके चलते सीबीआई ने वधावन बंधुओं के गैर जमानती वारंट कोर्ट से जारी कराए थे. कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोरोना वायरस का कहर सामने आ गया. जिसके चलते पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया. साथ ही सीबीआई ने भी ऐसे में यह निर्णय लिया कि केवल मामलों की जांच जारी रखी जाए और इस दौरान जो भी दस्तावेज मौजूद हैं उनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाए.


सीबीआई सूत्रों का मानना है कि अगर इस दौरान किसी भी मामले में किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो सबसे पहले उसे मेडिकल नियमों के मुताबिक 14 दिन की क्वॉरंटीन में रखना जरूरी होगा. जिससे वह इस महामारी को आगे ना फैला सके. अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारी के समय यह पता नहीं होता है कि जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे यह बीमारी है या नहीं.


वधावन के मामले में महाबलेश्वर से सूचना मिलने के बाद सीबीआई मुख्यालय में बैठक हुई और इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया की इन लोगों में से कुछ लोग कोरोना के शिकार हो सकते हैं. लिहाजा ऐसे में इनकी गिरफ्तारी करना उचित नहीं है. बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि महाबलेश्वर स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सूचित कर दिया जाए कि वह इन सभी लोगों को 14 दिन के लिए सरकारी क्वॉरंटाइन में रखें इसका साफ मतलब निकलता है कि ये लोग 14 दिन तक कहीं भी आ जा ना सकें.


मुंबई प्रशासन को बताया गया है कि इन 14 दिनों के दौरान सीबीआई यह निर्णय ले लेगी कि इन लोगों को कहां कब कैसे गिरफ्तार करना है. साथ ही यदि सीबीआई को इस मामले में गैर जमानती वारंट की तिथि को बढ़ाना पड़ता है तो सीबीआई उसके लिए भी कोर्ट में जाएगी. फिलहाल सीबीआई की रणनीति के मुताबिक यह लोग अगले 14 दिनों तक स्थानीय प्रशासन की क्वॉरंटाइन में रहेंगे. ध्यान रहे कि सीबीआई ने इस घोटाले में मुकदमा दर्ज किया हुआ है और इसको लेकर वधावन बंधुओं के यहां छापेमारी भी की गई थी.


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