दिशा रवि की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका- जांच की जानकारी सार्वजनिक करने से पुलिस को रोका जाए
दिशा के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां पर एक नागरिक के अधिकार का हनन हो रहा है.
नई दिल्ली: किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ साझा करने के मामले में गिरफ्तार की गई जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि पुलिस द्वारा की जा रही जांच की जानकारी सार्वजनिक होने से रोका जाए.
दिशा के वकील ने दलील देते हुए कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां पर एक नागरिक के अधिकार का हनन हो रहा है. वहीं पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस की तरफ से मीडिया में कोई जानकारी लीक नहीं की जा रही.
दिशा के वकील ने दलील देते हुए कहा कि दिशा को 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद के ही दिशा के कई दस्तावेज पुलिस के पास है. इतना ही नहीं मीडिया की तरफ से भी लगातार बताया जा रहा है कि उनको जानकारी पुलिस के हवाले से ही मिल रही है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा कि आप इस बारे में हलफनामा दीजिए कि पुलिस की तरफ से कोई जानकारी लीक नहीं की जा रही. दिशा की याचिका पर कल सुनवाई जारी रहेगी.
इससे पहले दिशा रवि की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई कि दिल्ली पुलिस और सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह टूल किट एफआईर से जुड़े हुई जो भी जांच है उसकी जानकारी सार्वजनिक न करें.
दिशा रवि की याचिका में कहा गया है कि दिशा रवि को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसे लेकर दिल्ली पुलिस बंगलुरु से दिल्ली आ गई बंगलुरु की अदालत में याचिका दायर करने का मौका नहीं दिया गया. याचिका में यह भी कहा गया है की मीडिया ट्रायल की वजह से दिशा रवि की छवि को नुकसान पहुंच रहा है लिहाज़ा उस पर रोक लगाई जाए.
याचिका में यह भी कहा गया है कि मीडिया में दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच की जो व्हाट्सएप चैट चल रही है उसको भी चलाने से रोका जाए क्योंकि इससे दिशा रवि के फ्री एंड फेयर ट्रायल के अधिकार को छीना जा रहा है.
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