Disproportionate Assets Case: ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल, 4 संपत्तियां भी होंगी ज़ब्त
2006 में सीबीआई ने ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 16 साल चली सुनवाई के बाद उन्हें 21 मई को आय से 2.81 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया.
Disproportionate Assets Case: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Praksh Chautala) को 4 साल की सजा सुनाई गई है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के विशेष सीबीआई (CBI) जज विकास ढुल ने उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही, कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है. यह संपत्तियां दिल्ली के हेली रोड के अलावा गुरुग्राम, असोला और पंचकूला में हैं.
2006 में सीबीआई ने ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख चौटाला पर 1993 से 2006 के बीच आय से काफी अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया. 16 साल चली सुनवाई के बाद उन्हें 21 मई को आय से 2.81 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया. उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1)(e) और 13 (2) के तहत दोषी माना गया. इन धाराओं में 1 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है.
कितने साल की सुनाई गई है सजा ?
87 साल के ओम प्रकाश चौटाला (Om Praksh Chautala) के वकील ने उनकी अधिक उम्र और खराब सेहत का हवाला देते हुए रियायत का अनुरोध किया था. जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सज़ा काट चुके चौटाला के वकील ने यह अनुरोध भी किया था कि इसे आय से अधिक संपत्ति मामले की सज़ा के साथ गिन लिया जाए. लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और चौटाला को 4 साल की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि अगर यह रकम नहीं जमा की गई तो चौटाला को 6 महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी.
Mumbai Cruise Drugs Case: समीर वानखेड़े पर गिरेगी गाज, खराब जांच के लिए सरकार लेगी कड़ा एक्शन