Diwali Crackers Ban:  बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने केंद्र और राज्य सरकारों पर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप(सरकार) दूसरे के अधिकार और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पटाखे पर बैन मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हमने सिर्फ ग्रीन क्रैकर को मंजूरी दी थी, लेकिन बाजार में सब उपलब्ध है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं. केंद्र और राज्य की एजेंसियों को सख्ती से आदेश का पालन कराना चाहिए.  नागरिकों कि जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते. 


सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा


सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे देश में कानून लागू कराने वाली एजेंसियां कैसी हैं सब जानते हैं.  सामान्य पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद की जाती हैं. कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को प्रतिबंधित पटाखों पर पाबंदी लागू करना होगा. आज भी बाजार में पटाखे मौजूद हैं. कोर्ट ने कहा की सब को पता है की इस देश में कोर्ट के आदेश लागू करने का क्या हाल है. क्या संदेश जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता.  


सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी नहीं है. यानी लोग ग्रीन पटाखे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रतिबंधित पटाखे बाजार में मिल रहे हैं. बता दें कि कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के उत्पादन और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है. मामले की सुनवाई कल यानी शुक्रवार को भी जारी रहेगी. 


बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं पटाखे


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, जिन्हें आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया है. आज भी पटाखे बाजार में खुलेआम मिल रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हम संदेश देना चाहते हैं कि हम यहां पर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं. हमने पटाखों पर 100 फीसदी रोक नहीं लगाई है. हर कोई जानता है कि दिल्ली के लोगों पर क्या बीत रही है (पटाखों से होने वाले प्रदूषण के कारण).


 


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