नई दिल्ली: गुवाहाटी हाई कोर्ट की कोहिमा बेंच ने नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री पर सरकरा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के फैसले पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने इसी साल 2 जुलाई को कुत्ते के मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी, हालांकि अब कोर्ट के इस फैसले के बाद मांस का व्यावसायिक आयात, व्यापार, कुत्ते की बिक्री और कुत्ते के मांस की बिक्री फिलहाल फिर शुरू हो जाएगी.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट ने 14 सितंबर को नागालैंड सरकार को इस मामले में कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था, लेकिन सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर नहीं किया.
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें अपाहिज कुत्ते एक बैग में बंधे नज़र आए थे. इस तस्वीर के वायरल होने के बाद नागालैंड सरकार ने कुत्ते के मांस के व्यवसायिक आयात, व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था.
बता दें कि राज्य में कुछ समुदाय कुत्ते के मांस को काफी पसंद करते हैं. कुत्ते के मांस के व्यापार को लेकर साल 2016 में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने नागालैंड सरकार को एक लीगल नोटिस भेजा था.
नागालैंड के अलावा इसी साल मार्च में नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य मिज़ोरम ने भी कुत्ते के मांस के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है.
आपको बता दें कि नागालैंड को संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) के तहत विशेष छूट प्राप्त है, जो राज्य के लोगों के प्रचलित पारंपरिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से बचाने के लिए विशेष दर्जा प्रदान करता है.
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