नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच देश में बस, ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद आज से घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई. करीब दो महीने तक उड़ानें निलंबित रहने के बाद घरेलू विमानों का संचालन देशभर में आज से बहाल हो गया. आज सुबह तड़के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 बजकर 45 मिनट पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई.


यह इंडिगो की फ्लाइट थी जिसने कोलकाता के लिए उड़ान भरी. आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में देर रात से यात्री एयरपोर्ट यात्रियों को आना शुरू हो गया था. इस दौरान यात्री उत्साहित तो दिखे कोरोना को लेकर उनके मन में डर भी दिखा.

एक तरफ देश में घरेलू उड़ान सेवा शुरू हुई है वहीं अलग अलग राज्यों ने विमान से आने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग नियम बनाएं हैं. कहीं 7 दिन का क्वारंटीन, कहीं 14 दिन का क्वारंटीन तो तो कहीं क्वारंटीन है ही नहीं. अब इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि जब खतरा एक है तो फिर प्लेन से आने वाले यात्रियों और बस या ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए नियमों में भेद क्यों? इसके साथ ही अलग अलग नियम होने के कारण यात्रियों में भ्रम की स्थिति भी बन रही है.

उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन को लेकर क्या नियम हैं?
यूपी सरकार ने रविवार को जो नियम बनाए हैं, उसके मुताबिक प्लेन से आने वालों को अगर हफ्तेभर में वापस लौटना है तो उन्हें क्वारंटीन की जरूरत नहीं है. जबकि यूपी में जो लोग बस या ट्रेन से घर लौट रहे हैं, उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य है. यानी प्लेन से आने वाले को कुछ छूट है.

दिल्ली में क्वारंटीन को लेकर क्या नियम हैं?
दिल्ली सरकार ने क्वारंटीन को लेकर खुली छूट दी है. दिल्ली आने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटीन अनिवार्य नहीं होगा. जिन यात्रियों में कोरोना के हल्के लक्षण होंगे वो या तो होम क्वारंटीन होंगे या सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे. ट्रेन और बस से आने वाले यात्रियों के लिए भी दिल्ली सरकार ने यही नियम बनाए हैं.

पंजाब में क्वारंटीन को लेकर क्या नियम हैं?
पंजाब सरकार ने इस मामले में सख्ती बरती है. पंजाब में चाहें लोग ट्रेन से लौटें, बस से लौटें या प्लेन से, सभी यात्रियों के लिए क्वारन्टीन के एक ही नियम हैं. पंजाब में अगर कोई प्लेन से आ रहा है तो वो भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होगा. कोई ट्रेन या बस से आ रहा है तो उसे भी दो हफ़्ते के लिए होम क्वॉरंटीन होना जरूरी है.

महाराष्ट्र में क्वारंटीन को लेकर क्या नियम हैं?
महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप झेल रहे महाराष्ट्र ने भी प्लेन से आ रहे यात्रियों को14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने को कहा है. कोई ट्रेन या बस से आ रहा है तो उसे भी दो हफ़्ते के लिए होम क्वॉरंटीन होना जरूरी है.

कर्नाटक में क्वारंटीन को लेकर क्या नियम हैं?
कर्नाटक सरकार ने तो छह राज्यों को एक कैटेगरी में रखकर वहां से आने वाले लोगों के लिए अलग नियम बना दिए हैं. ये राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली,एमपी,गुजरात और तमिलनाडु हैं. इन छह राज्यों से अगर लोग प्लेन से आ रहे हैं तो उन्हें 7 दिन सरकारी क्वारन्टीन सेंटर में रहना होगा. 7 दिन के बाद यात्रियों को होम क्वारन्टीन में रहना होगा. अगर ट्रेन या बस से पहुंचे हैं तो 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी है.

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