No Aadhar Card-No Subsidy: आधार नंबर नहीं है तो अब नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा और सब्सिडी
UIDAI: सर्कुलर के मुताबिक अब आधार नंबर या नामाकंन पर्ची न होने पर लोगों को सरकारी सुविधा और सब्सिडी से वंचित रहना पड़ेगा.
Government Facility And Subsidy: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पिछले सप्ताह सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक अब सरकारी सेवा या किसी भी लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है. इसका मतलब आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड नामांकन की पर्ची न होने पर लोगों को सरकारी सुविधा और सब्सिडी से वंचित रहना पड़ेगा.
यह सर्कुलर 11 अगस्त को जारी किया गया है. जिसके अनुसार आधार नियमों को कड़े बनाए जा रहे हैं. ऐसे में सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाणपत्र मिलने में भी परेशानी होगी. सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी लाभ, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए अगर आधार नंबर नहीं है तो यह सभी कार्य पूरे नहीं किये जा सकेंगे.
जिन पर नहीं है आधार नंबर, उनके लिए मान्य रहेगा नामांकन पहचान संख्या
यूआईडीएआई ने कहा कि देश में 99 प्रतिशत से ज्यादा वयस्कों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है. "इस प्रकार उपरोक्त पृष्ठभूमि में और अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान पर विचार करते हुए... यदि किसी व्यक्ति को कोई आधार संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है तो वह नामांकन के लिए एक आवेदन करेगा. जब तक आधार संख्या नहीं मिल जाती. तब तक व्यक्ति आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या/पर्ची के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ या सब्सिडी ले सकता है. इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं, लाभों या सब्सिडी का लेने के लिए आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड नामांकन पहचान संख्या दिखानी होगी.
वर्चुअल आइडेंटिफायर को वैकल्पिक रख सकती हैं संस्थाएं
UIDAI ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि संस्थाएं वर्चुअल आइडेंटिफायर (VID) को वैकल्पिक रख सकती हैं. यूआईडीएआई ने कहा कि "कुछ सरकारी संस्थाओं को सामाजिक कल्याण योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित डेटाबेस में आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है. इसलिए ऐसी सरकारी संस्थाओं को लाभार्थियों को आधार संख्या प्रदान करने और वीआईडी वैकल्पिक बनाने की आवश्यकता हो सकती है."
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