'मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए...', कॉलेजियम सिस्टम पर बोले पूर्व जस्टिस आरएस सोढ़ी
Collegium System: कॉलेजियम सिस्टम पर रिटायर जस्टिस आरएस सोढ़ी ने संवैधानिक निकायों को सार्वजनिक आलोचना से बचने की सलाह दी.
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Ex Judge RS Sodhi On Collegium: न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बीते कुछ महीनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद चल रहा है. कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएस सोढ़ी के एक बयान को शेयर किया था, जिसमें रिटायर जस्टिस कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना कर रहे थे. हालांकि, अब पूर्व जज ने केंद्रीय कानून मंत्री को सलाह दी है कि इस मामले में उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली ना चलाएं.
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक सेक्रेटरिएट होने की बात कहने को लेकर अब रिटायर जस्टिस आरएस सोढ़ी की टिप्पणी सामने आ चुकी है. पूर्व न्यायाधीश ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए कानून मंत्री को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं." उन्होंने कहा, "यह मेरी निजी राय है कि कॉलेजियम व्यवस्था असंवैधानिक है. मेरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली नहीं चलानी चाहिए."
कॉलेजियम पर पूर्व जज के विचार
उन्होंने कहा, "ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ जज मिलकर जजों की नियुक्ति करें? दो या तीन जज एक साथ कैसे फैसला कर सकते हैं? कॉलेजियम प्रणाली विफल हो गई है." हालांकि उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संवैधानिक निकायों को सार्वजनिक आलोचना से बचने की सलाह दी. इससे पहले कॉलेजियम विवाद के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस सोढ़ी के एक बयान को शेयर करते हुए कहा था कि यही सबसे समझदार नजरिया है.
एक यूट्यूब चैनल पर दिया था इंटरव्यू
दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरएस सोढ़ी ने 'लॉस्ट्रीट भारत' यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए थे. पूर्व न्यायाधीश आरएस सोढ़ी कहा था, "खुद ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से संविधान को हाईजैक किया है."
'SC ने संविधान को हाइजैक कर लिया'
रिटायर जस्टिस ने कहा, "जब हमारा संविधान बना था तो इसमें एक सिस्टम था. एक पूरा चैप्टर था कि जज कैसे अपॉइंट होते हैं? जो लोग कहते हैं कि यह प्रणाली असंवैधानिक है, वो संविधान में संशोधन की बात कर सकते हैं. यह संशोधन तो पार्लियामेंट ही करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ही हाइजैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि हम खुद को अपॉइंट करेंगे और इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होगा."
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