दिल्ली में निजी वाहन चलाने के दौरान भी मास्क पहनना अनिवार्य, हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार
केजरीवाल सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बताया कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनने का नियम अब भी लागू हैपिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 7486 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 131 लोगों की मौत हुई है
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है. त्योहारी सीजन में कोरोना का कहर लोगों के लिए परेशानी बन गया है. इसी बीच केजरीवाल सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बताया कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनने का नियम अब भी लागू है. आपको बता दें कि इस नियम को अप्रैल में लागू किया गया था. इस नियम के अनुसार, सभी के लिए गाड़ी चलाने के दौरान मास्क पहनना ज़रूरी है.
राज्य सरकार ने दी नियम की जानकारी
एक वकील द्वारा दायर की गई याचिका को लेकर दिल्ली सरकार ने ये हलफनामा दाखिल किया. इससे पहले सौरभ शर्मा नाम के वकील ने याचिका में दावा किया कि 9 सितंबर को गाड़ी चलाते समय उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोका. इसके बाद उन्हें कार में अकेले होने के बावजूद मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगा दिया गया. वकील द्वारा दायर याचिका के जवाब में सरकार ने कहा कि नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है तो उसे मास्क लगाना होगा. ऐसा नहीं करने पर चालान किया जाएगा. बता दें कि ड्राइव करते समय मास्क ना पहनने पर वकील का 500 रुपये का चालान किया गया था.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर लगाया आरोप
आपको बता दें कि सौरभ शर्मा के वकील जे. पी. वर्गीस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा 4 अप्रैल को एक आदेशजारी किया था. इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कार में अगर कोई व्यक्ति अकेला हो तो उसे मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है.
दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर
दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 7486 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 131 लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही प्रदेश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,03,084 हो गई है जबकि अबतक 7,943 लोगों की मौत हो चुकी है. 4,52,683 लोग अबतक इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं.
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