नई दिल्लीः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को ड्राइविंग सेंटर्स के एक्रिडिएशन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेश जारी किया है. ऐसे सेंटर्स से सफलतापूर्वक ड्राइविंग ट्रेनिंग पूरी करने वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ट्रेंड ड्राइवर मिलेंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 29 जनवरी, 2021 को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इस पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं. इसेक बाद इसको औपचारिक तौर पर से जारी किया जाएगा.


वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधे से कम करने का प्रयास
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बीच 18 जनवरी से 17 फरवरी, 2021 तक रोड सेफ्टी माह मनाया जा रहा है. इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रशासन ओईएम सहित अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर देशभर में कई एक्टिविटी आयोजित करता है. सरकार का उद्देश्य इस तरह के आयोजनों के जरिए सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता फैलाना है.





केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 40वीं बैठक को संबोधित करते हुए सार्वजनिक परिवहन को लोगों को अनुकूल, सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, और प्रदूषण मुक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था. उन्होंने वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधे से कम करने की बात भी कही थी.


विधायकों से भी क्षेत्र दुर्घटनाओं में कमी लाने का अनुरोध
नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल की 19वीं बैठक में गडकरी ने रोड सेफ्टी पर जागरूकता और शिक्षा के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया था. उन्होंने कहा था कि सभी विधायकों से अनुरोध किया है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दुर्घटनाओं में कमी लाने पर फोकस करें.


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