Aryan Khan Bail Hearing: मुंबई तट के नजदीक क्रूज शिप पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ की जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका का स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने विरोध किया. एनसीबी ने बुधवार को कोर्ट में दावा किया कि अबतक की जांच में आर्यन खान की साजिश में संलिप्तता और मादक पदार्थ की अवैध खरीद और उपभोग में भूमिका का खुलासा हुआ है.


एनसीबी ने अदालत में दाखिल हलफनामा में यह भी बताया कि आर्यन खान कुछ लोगों के संपर्क में थे जो मादक पदार्थ की खरीद में अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य मालूम पड़ते हैं. एजेंसी ने कहा कि इस मामले में विदेश में हुई वित्तीय लेनदेन की और जांच करने की जरूरत है.


हलफानामे के मुताबिक, ‘‘ शुरुआती जांच में आवेदक (आर्यन खान) के कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जानकारी मिली है जो प्रथमदृष्टया मादक पदार्थ की अवैध खीदफरोख्त के संकेत करते हैं. जांच के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है क्योंकि संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क करने की जरूरत है.’’


एनसीबी ने हलफनामे में कहा कि इस मामले के आरोपियों पर अलग-अलग से विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ हे कि सभी आरोपी अपराध करने की साजिश में आपस में करीब से जुड़े हुए हैं या गठजोड़ है जिनमें आर्यन खान भी शामिल हैं.


हलफनामे में कहा गया, ‘ यह व्यवहारिक नहीं है कि प्रत्येक को एक दूसरे से अलग किया जाए. अपराध की सभी सामग्री, तैयारी, मंशा, अपराध करने की कोशिश और उसपर अमल करने के पहलू इस मौजूदा आवेदक (आर्यन खान) के मामले में भी है.’’


एनसीबी ने यह हलफनामा आर्यन खान द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस अधिनियम (एनडीपीएस) के मामलों को सुनने के लिए अधिकृत विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल की अदालत में दाखिल जमानत याचिका के जवाब में दिया.


गौरतलब है कि आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गोव जा रही क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है. मजिस्ट्रेट की अदालत से पिछले सप्ताह जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने विशेष न्यायाधीश की अदालत मे याचिका की थी.


एनसीबी ने हलफनामे में कहा, ‘‘प्रथमदृष्टया पता चला कि आरोपी संख्या-एक (आर्यन खान) ने आरोपी संख्या- दो (अरबाज मर्चेंट) और आरोपी संख्या-दो के स्रोतो से मादक पदार्थ खरीदा उनके पास से छह ग्राम चरस बरामद किया गया जो उन्होंने होशो-हवास में रखा था.’’ एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान मिली सामग्री से खुलासा होता है कि आर्यन खान की मादक पदार्थ की गैर कानूनी खरीद और विपणन में भूमिका है.


एनसीबी ने बताया कि अबतक की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अक्षित कुमार और शिवराज हरीजन ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की. एनसीबी ने कहा, ‘‘ मामले में आवेदक (आर्यन खान) की भूमिका और संलिप्तता एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ की अवैध तस्करी सहित गंभीर अपराध है. ऐसा लगता है कि इस आवेदक का अन्य आरोपियों के साथ गठजोड़ था.’’ एजेंसी ने कहा कि सभी आरोपी आपस में जुड़े हैं, ऐसे में प्रत्येक आरोपी की भूमिका अलग-अलग करना संभव नहीं हैं.


गौरतलब है कि अदालत अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नुपुर सतीजा, अक्षित कुमार, मोहक जायसवाल, श्रेयास अय्यर और अविन साहू की जमानत याचिका पर भी सुनवाई कर रही है. अबतक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.


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