Durga Puja: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बदला अपना फैसला, अब पंडालों में हो सकेगी 45 लोगों की एंट्री
इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने सोमवार को दुर्गा पूजा के पंडालों में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अब दुर्गा पूजा के लिए पंडालों में 45 लोगों को एक साथ एंट्री मिल सकेगी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज नया आदेश पारित किया है. इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने सोमवार को दुर्गा पूजा के पंडालों में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी.
बाकी नियम पिछले आदेश के अनुसार ही लागू होंगे
हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे, जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए. विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने आशंका जतायी थी कि इस उत्सव में लापरवाही से वायरस का प्रकोप बढ़ सकता है.
कोरोना को लेकर जागरुकता फैलाएगी पुलिस
पीठ ने आदेश दिया कि योजना में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए. अदालत ने पुलिस को अपने आदेश के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू करने को भी कहा. अदालत ने कोलकाता और अन्य स्थानों पर प्रमुख बाजारों और मॉलों में एकत्र होने वाली बड़ी भीड़ और सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा पर चिंता जताई थी.
बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना वायरस के 3.2 लाख मामले सामने आ चुके हैं और इस बीमारी के कारण 6100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
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