नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनगर्ठित करने के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को हालिया घटनाक्रम पर अनौपचारिक बैठक की. माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इस बैठक में जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित परिसीमन पर भी चर्चा की. आयोग के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के मुताबिक परिसीमन के लिए औपचारिक रूप से अभी तक पत्र नहीं लिखा है.
जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा-60 के तहत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी. कानून के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी. समझा जाता है कि आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया की जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि आयोग, सरकार से परिसीमन के मामले में औपचारिक सूचना मिलने के बाद गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा.
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