नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसी) ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को विवादित बयान के लिए नोटिस जारी किया है. आयोग ने विवादित बयान देने की वजह से चुनाव आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करार देते हुए मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब देने को कहा है. नोटिस में अनुराग ठाकुर से 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक जवाब देने को कहा है. दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है.
नोटिस में आयोग ने अनुराग ठाकुर द्वारा 27 जनवरी को बुद्ध विहार स्थित मदर डेयरी के पास श्मशान घाट रोड पर एक जनसभा में धार्मिक सौहार्द्र को प्रभावित करने वाले नारे लगवाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है. ईसी ने इस मामले में दिल्ली के सीईओ कार्यालय द्वारा मंगलवार को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई करते हुये ठाकुर को अपना पक्ष आयोग के समक्ष पेश करने को कहा है.
अनुराग ठाकुर बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं. आयोग ने अनुराग ठाकुर को भेजे नोटिस में उन्हें उक्त जनसभा के दौरान विवादित नारेबाजी करने के अलावा कुछ दूसरे आपत्तिजनक बयान देने का भी जिक्र करते हुए उनके बयानों की प्रति भी नोटिस के साथ भेजी है. आयोग ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जनसभा में एक वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बनाते हुये नारे लगवाये थे. ईसी ने नोटिस में कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत चुनाव के दौरान धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के आधार पर सामाजिक सौहार्द्र को ठेस पहुंचाने वाले बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.
गौरतलब है कि दिल्ली के सीईओ कार्यालय द्वारा आयोग को भेजी गयी रिपोर्ट में केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ठाकुर द्वारा दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में भड़काऊ नारेबाजी करने की पुष्टि की गई थी. सीईओ कार्यालय ने भाजपा के स्टार प्रचारक और पश्चिमी दिल्ली से सांसद वर्मा द्वारा एक इंटरव्यू में शाहीन बाग के बारे में भड़काऊ बयान देने की भी पुष्टि की है. ईसी के सूत्रों के अनुसार वर्मा के मामले में प्राप्त रिपोर्ट अभी विचाराधीन है. समझा जाता है कि वर्मा के मामले में आयोग बुधवार को कोई कार्रवाई कर सकता है.
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