Lok Sabha Election 2024: चुनावी कैंपेन में नाबालिग बच्ची से मंगवाए PDP के लिए वोट! चुनाव आयोग ने महबूबा मुफ्ती को जारी किया नोटिस
Mehbooba Mufti: तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने दो बड़ी कर्रवाई की है. पीडीपी अध्यक्ष पर कार्रवाई के साथ-साथ आंध्र प्रदेश डीजीपी केवी राजेंद्रनाथ रेड्डी को ट्रांसफर किया गया.
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले रविवार (5 मई) को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. राजौरी जिले में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वोट मांगने के लिए एक नाबालिग बच्ची का इस्तेमाल करने के आरोप में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. राजौरी अनंतनाग संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है.
कैंपेन में नाबालिग बच्ची का इस्तेमाल करने का आरोप
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं. यहां 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी और आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी राजीव कुमार खजूरिया ने 1 मई को जिले के शाहदरा शरीफ क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी रैली के संबंध में महबूबा मुफ्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को जनता से पीडीपी को वोट देने की अपील कर रही थी.
ECI ने 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा
नोडल अधिकारी राजीव कुमार खजूरिया ने चुनाव आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती से 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. अधिकारी ने महबूबा मुफ्ती से पूछा कि आखिर आपके खिलाफ चुनाव आयोग दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर क्यों नहीं कर्रवाई की जानी चाहिए. महबूबा मुफ्ती को लिखे पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर वह जवाब नहीं देती हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और राजौरी में सार्वजनिक बैठकें और रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से आंध्र प्रदेश में भी पुलिस अधिकार पर कार्रवाई की गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी केवी राजेंद्रनाथ रेड्डी को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. साथ ही राज्य सरकार को 6 मई 2024 तक उस पद के लिए तीन डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी का एक पैनल का नाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.