Money Laundering Case: हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कश्मीर के हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद शाह के घर को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया है.
Ed Action against Shabbir Ahmed Shah: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई लगातार जारी है. ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद शाह के घर को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है. ईडी अधिकारियों ने बताया कि शब्बीर अहमद शाह के बेटे गुलाम मोहम्मद शाह के नाम पर बोटशाह कॉलोनी, सनत नगर, श्रीनगर में स्थित एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है.
मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा ये भी थे आरोप
ईडी ने हाफिज मुहम्मद सईद और अन्य के खिलाफ आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत 30.05.2017 की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. इसमें आज ईडी ने कार्रवाई की है. ईडी का आरोप है कि शब्बीर अहमद शाह पर कश्मीर घाटी में पथराव, जुलूस, विरोध, बंद, हड़ताल और अन्य विध्वंसक गतिविधियों में सक्रिय तौर पर लिप्त रहे हैं. साथ ही शब्बीर अहमद शाह को पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकवादी संगठनों से धन प्राप्त होता था.
एक करोड़ रुपये की संपत्ति भी बरामद
ईडी की हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान एक करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी बरामद हुई है. शब्बीर अहमद शाह के स्वामित्व वाले 21.80 लाख रुपये की पहचान की गई और इसे पीएमएलए के तहत अंतिम रूप से संलग्न किया गया है. ईडी ने यह भी बताया कि अभी इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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