Tamil Nadu: प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने डीएमके सांसद ए. राजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने पीएमएलए के तहत तमिलनाडु के कोयंबटूर में 55 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन कुर्क की है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने इसे डीएमके सांसद ए. राजा की ‘बेनामी’ संपत्ति बताया है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने इसे अस्थाई रूप से कुर्क किया है.


संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ए राजा ने साल 2004-07 के बीच केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने की एवज में कथित तौर पर राजा से जुड़ी एक कंपनी द्वारा जमीन खरीदी गई थी. ईडी ने कहा कि भूमि राजा की एक ‘‘बेनामी’’ कंपनी के नाम पर है. बेनामी का मतलब है ‘बिना नाम’ या ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं है जिसके पैसे से संपत्ति खरीदी गई है.


धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत किया गया कुर्क


ईडी के अनुसार उक्त कंपनी, स्थापना के बाद से कभी भी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थी और कंपनी को मिला पूरा पैसा रियल एस्टेट सौदे से मिला था और इसका इस्तेमाल कोयम्बटूर में भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया था. एजेंसी ने कहा, ‘‘इस प्रकार, कोयंबटूर में 55 करोड़ रुपये मूल्य की 45 एकड़ भूमि सीधे अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई है (पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए अवैध भुगतान से) और इस मामले को (धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत) अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है.’’


सीबीआई की शिकायत के बाद मामला आया सामने


धनशोधन का मामला ए राजा के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूर्व की एक शिकायत से सामने आया है. एजेंसी ने अगस्त में चेन्नई की एक विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया था. सीबीआई ने राजा पर यूपीए सरकार में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 5.53 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. राजा (59) वर्तमान में नीलगिरि लोकसभा सीट से डीएमके सांसद हैं. 


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