Delhi Excise Policy: दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले में सीबीआई के अरेस्ट किए गए आरोपी शराब कारोबारी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को अब ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है. ईडी ने दोनों को रविवार (13 नवंबर) को तिहाड़ जेल में ही औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया. इसके बाद सोमवार (14 नवंबर) को अदालत से दोनों की 14 दिन की रिमांड की मांग की है.
ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि ये दोनों इस मामले में साउथ ग्रुप के अहम किरदार है और दोनों ही पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सवाल का जवाब टाल मटोल करके देते हैं इसलिए दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ बेहद जरूरी है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 19 नवंबर तक के लिए दोनों को ईडी की हिरासत में भेज दिया है. हालांकि आज दोनों ही आरोपियों को सीबीआई मामले में जमानत भी दे दी गई. दोनों को दो-दो लाख रुपये के बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है. ईडी की हिरासत में भेजे जाने के कारण विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली बाहर नहीं आ सकेंगे.
कोर्ट में क्या हुआ?
ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को तिहाड़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज एमके नागपाल की अदालत में पेश किया. ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि दोनों से 8 और 13 नवंबर को तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई लेकिन दोनों ने ही जवाब देने की बजाय टाल मटोल की.
ईडी ने कोर्ट के सामने दावा किया कि विजय नायर सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं. ये दोनों भी इस शराब घोटाले में शामिल रहे शराब निर्माता, थोक और रिटेल विक्रेताओं के कार्टेल का हिस्सा हैं. इस कार्टेल को तैयार करने में इनकी अहम भूमिका है.
ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि विजय नायर के घर पर 6 सितंबर को रेड की गई थी. इतना ही नहीं पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत उसके बयान भी दर्ज किए गए थे. अभी तिहाड़ जेल में 8 और 13 सितंबर को विजय और अभिषेक से ईडी ने सेक्शन 50 के तहत पूछताछ की.
कब बयान दर्ज हुए?
अभिषेक बोइनपल्ली के बयान सबसे पहले 17 सितंबर को दर्ज किए गए थे. उसे सेक्शन 50 के तहत समन किया गया था जिसके बाद कि उसके बयान दर्ज किए गए थे. जेल में भी दो बार बयान दर्ज किए गए हैं. साथ ही बताया कि इस पूरे मामले में ईडी ने 169 जगहों पर किए गए सर्च में काफी गोपनीय दस्तावेज और अन्य मटीरियल बरामद किया है.
आरोपियों ने क्या कहा?
विजय की ओर से पेश हुए वकील रेबेका जॉन्स ने कोर्ट में कहा कि समीर महेन्द्रू को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. उसके एक दिन बाद 29 सितंबर को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया. उसे हिरासत में 35 दिन हो चुके हैं. अब ईडी ने भी उसे गिरफ्तार कर लिया.
रेबेका जॉन्स ने कहा कि विजय नायर की जमानत याचिका 27 अक्टूबर को लगाई गई थी. ईडी ने बयान रिकॉर्ड करने के लिए 29 अक्टूबर को अर्जी लगाई, जिस पर अदालत ने 30 अक्टूबर को स्वीकृति दे दी. ईडी ने दो दिन स्टेटमेंट भी दर्ज किया लेकिन रविवार यानी 13 नवंबर को नायर को गिरफ्तार कर लिया.
वहीं अभिषेक बोइनपल्ली की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि अभिषेक को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. 17 सितंबर को उसके घर और ऑफिस को सर्च किया गया था. इसके अलावा तीन अलग-अलग तारीख (28 सितंबर, 29 सितंबर और 2 अक्टूबर) पर उससे पूछताछ की जा चुकी है.
इस पर ईडी ने कहा कि पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी. हमने अभिषेक को बुलाया था, वह आया भी था लेकिन उसने कहा कि वह सोया नहीं है, इसलिए हमने उससे पूछताछ नहीं की थी. बोइनपल्ली के वकील ने ये भी कहा कि सीबीआई ने जो 3.85 करोड़ की रकम का जिक्र किया था, उसी के बारे में ईडी बता रही है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. अब दोनों को 19 नवंबर 2022 को दोपहर 2 बजे दोनों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा.
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