ED Arrests Saket Gokhale: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है. गिरफ्तारी के बाद गोखले को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 31 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.
गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर, 2022 को चंदा के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था. उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
इससे इससे पहले, गोखले को 6 दिसंबर को साइबर अपराध शाखा ने एक पुल टूटने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा पर हुए खर्च के बारे में कथित रूप से फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया. तब से गोखले न्यायिक हिरासत में हैं.
जमानत से हाई कोर्ट का इनकार
23 जनवरी को गुजरात हाई कोर्ट ने चंदा के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में गोखले को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही गोखले को अदालत का रुख करने को कहा. जस्टिस दवे ने कहा, ‘‘हम आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही याचिका पर विचार करेंगे.’’
अहमदाबाद में एक सत्र अदालत और मजिस्ट्रेट की अदालत ने गोखले की गिरफ्तारी और हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद टीएमसी नेता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. वह पांच जनवरी से न्यायिक हिरासत में हैं और अहमदाबाद की एक जेल में बंद हैं.