ED का सारदा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन, पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम समेत कई लोगों की संपत्ति जब्त
Saradha Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में 3.30 करोड़ रुपये की चल और 3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है.
Saradha Money Laundering Case Update: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार (3 फरवरी) को सारदा धनशोधन मामले में नलिनी चिदंबरम, पूर्व माकपा विधायक देवेंद्रनाथ विश्वास और अन्य की संपत्ति जब्त की है. नलिनी चिदंबरम (Nalini Chidambaram) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की पत्नी हैं. ईडी ने कहा कि उन्होंने सारदा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, सीपीएम के पूर्व विधायक देवेंद्रनाथ विश्वास और असम के पूर्व मंत्री दिवंगत अंजन दत्ता की कंपनी जैसे "लाभार्थियों" की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 3.30 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है. इन संपत्तियों पर सारदा समूह और अन्य लोगों का स्वामित्व था, जो समूह की ओर से कमाई गई "अपराध की आय" के लाभार्थी थे.
ईडी ने क्या कहा?
ईडी ने कहा कि "लाभार्थियों" में नलिनी चिदंबरम, देवव्रत सरकार (ईस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी), देवेंद्रनाथ विश्वास (पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व सीपीएम विधायक) और अनुभूति प्रिंटर और पब्लिकेशन शामिल है, जो असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता अंजन दत्ता के स्वामित्व में है. मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला 2013 में पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में सारदा समूह की ओर से कथित चिट फंड घोटाले से संबंधित है.
अब तक 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की
ईडी (ED) ने कहा कि इस समूह की कंपनी की ओर से जुटाए गए कुल धन की मात्रा लगभग 2,459 करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 1,983 करोड़ रुपये अब तक जमाकर्ताओं को ब्याज राशि को छोड़कर बकाया है. प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अब तक करीब 600 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है.
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