टेरर फंडिंग: ED ने हवाला ऑपरेटर की प्रॉपर्टी के एक हिस्से और पत्नी का बैंक बैलेंस किया जब्त
आरोपी एजाज हुसैन ख्वाजा को 2006 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 किलो से ज्यादा विस्फोटक और हवाला की 49 लाख रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार किया था. ख्वाजा को अदालत ने इस अपराध के लिए 7 साल की सजा सुनाई थी.
नई दिल्ली: आतंकी फंडिंग के एक मामले में ईडी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला निवासी एजाज हुसैन ख्वाजा की दिल्ली स्थित प्रॉपर्टी का एक हिस्सा और उसकी पत्नी के बैंक खाते में जमा रकम जब्त की है.
ख्वाजा को साल 2006 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.
ईडी के एक आला अधिकारी के मुताबिक साल 2006 में एजाज हुसैन ख्वाजा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 किलो से ज्यादा विस्फोटक और हवाला की 49 लाख रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार किया था.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ख्वाजा के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट के सामने पेश किया था जहां उसे इस अपराध में 7 साल की सजा सुनाई गई थी. जांच के दौरान पता चला की ख्वाजा हवाला ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था और पाकिस्तान में बैठे एक आईएसआई एजेंट मुख्तियार अहमद भट्ट उर्फ अहमद के संपर्क में भी था.
ईडी ने जांच के दौरान अपराध के पैसे से कमाई गई प्रॉपर्टी के बाबत पता किया और उसके बाद ख्वाजा की दिल्ली के जंगपुरा स्थित एक प्रॉपर्टी के एक हिस्से समेत उसकी पत्नी के खाते में आए पैसे जब्त कर लिए हैं.
ईडी अधिकारी का दावा है कि जितनी रकम उसने अपराध के पैसे से कमाई थी, उससे कहीं ज्यादा रकम अटैच की गई है.
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