दुबई में इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों से संबंधित 15 प्रॉपर्टी जब्त, ED ने पीएमएलए के तहत की कार्रवाई
26 सितंबर 2019 को ईडी ने इकबाल मिर्ची और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दुबई में इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों से संबंधित 15 संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (PMLA) के तहत जब्त किया है. इन संपत्तियों में एक होटल मिडवेस्ट होटल अपार्टमेंट और 14 अन्य वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां हैं, जिनका कुल मूल्य 203 करोड़ रुपये बताया गया है. ईडी इस मामले में अब तक 776 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है.
ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि 26 सितंबर 2019 को ईडी ने इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी कपिल वधावन और धीरज वधावन समेत हुमायूं मर्चेंट सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. साथ ही ईडी ने इस बारे में 9 दिसंबर 2019 को एक आरोप पत्र मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था.
विशेष पीएमएलए अदालत ने इस आरोपपत्र पर संज्ञान भी ले लिया है. साथ ही अदालत ने इस मामले में इकबाल मिर्ची के दो पुत्रों आसिफ मेमन और जुनैद मेमन समेत इकबाल मेमन की पत्नी श्रीमती हाजरा मेमन के खिलाफ खुला गैर जमानती वारंट भी जारी किया है.
ध्यान रहे कि इकबाल मिर्ची को कुख्यात माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम का खासम खास बताया जाता था और यह भी आरोप था कि इकबाल मिर्ची दाऊद के नशीले पदार्थों का कारोबार देखता है. इकबाल मिर्ची की कई साल पहले लंदन में मौत हो चुकी है.
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