नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएमके से निष्कासित नेता एम के अलागिरी के बेटे और दिवंगत करुणानिधि के पोते से जुड़ी 40 करोड़ रुपये की 25 चल और अचल संपत्ति बुधवार को अस्थायी रूप से जब्त की. एक आधिकारिक बयान में इस बारे में बताया गया. बयान में कहा गया कि ईडी ने अवैध ग्रेनाइट खनन मामले में धनशोधन रोकथाम कानून, 2002 (पीएमएलए) के तहत कुल 40.34 करोड़ रूपये की मदुरै, चेन्नई में जमीन, इमारतों के अलावा ओलंपस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड की फिक्सड डिपॉजिट अस्थायी रूप से जब्त की है.


ईडी के मुताबिक, कंपनी के शेयरधारकों एस नागराजन और अलागिरी दयानिधि ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश की और टीएएमआईएन लीज भूमि में अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त थे, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हुआ और उन्हें फायदा हुआ.





ईडी ने दर्ज प्राथमिकी और कंपनी, इसके प्रवर्तकों, निदेशकों और अन्य के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर ओलंपस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, मदुरै के खिलाफ पीएमएलए के तहत अपराध का पता लगाने के लिए जांच शुरू की. आरोपपत्र में कंपनी और अन्य आरोपियों द्वारा अवैध ग्रेनाइट खनन करने के लिए भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया.


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