West Bengal Teacher Recruitment Scam: ईडी ने पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उनके सहयोगियों की 48 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) की 48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में 40 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत 40.33 करोड़ रुपये है और 35 बैंक खातों में 7.89 करोड़ रुपये की शेष राशि है. कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, फार्महाउस, कोलकाता शहर में जमीन और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है. इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का लाभकारी स्वामित्व पाया गया है.
दोनों को किया था गिरफ्तार
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, कुर्क की गई कई संपत्तियां शेल कंपनियों और चटर्जी के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थीं. ईडी ने इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाने के बाद पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था.
छापेमारी में मिले थे करोड़ों रुपये
ईडी ने 22 जुलाई और 27 जुलाई को तलाशी के दौरान दो परिसरों से कुल 49.80 करोड़ रुपये की नकदी और 5.08 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने और आभूषण जब्त किए थे. वर्तमान कुर्की के साथ, मामले में कुल कुर्की 103.10 करोड़ रुपये की हो गई है.
सीबीआई ने भी मांगी पार्थ चटर्जी की हिरासत
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चटर्जी को गिरफ्तार किया था. 14 सितंबर को कोलकाता की एक अदालत ने उन्हें 28 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वहीं अब सीबीआई (CBI) ने शुक्रवार को पूछताछ के लिए चटर्जी की हिरासत की मांग की थी. कोलकाता की एक अदालत ने शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में 21 सितंबर तक केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में भेजा है.
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