Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि हाई कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक न लगने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी.


'9 बार समन पर नहीं आए'


दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल पूछताछ से बचना चाह रहे थे, इसलिए 9 बार समन भेजने के बाद भी वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए. किसी का उच्च पद पर होना उसे कानून प्रक्रिया से बचा नहीं सकता है. शराब घोटाले से जुड़े लोगों ने 170 मोबाइल फोन या तो बदले या उन्हें नष्ट कर दिया."


गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल


दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से यचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा था, "लोकसभा चुनाव के नजदीक होने की वजह से गिरफ्तारी हुई है. अगर तुरंत बेल नहीं दिया जाता है तो इससे गलत परंपरा स्थापित होगी."


AAP का बीजेपी और ईडी पर निशाना


आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, "ईडी सिर्फ झूठ उगलने वाली एक मशीन है और बीजेपी की पॉलिटिकल ब्रांच की तरह काम कर रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. यह ईडी की जांच नहीं है, बल्कि बीजेपी की जांच है. बीजेपी अरविंद केजरीवाल के काम में बाधा डालना चाहती है." 


ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया. आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वह जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे. दिल्ली की राऊज अवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी थी.


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