Delhi Excise Policy Case: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को बनाया आरोपी, दाखिल की करीब ढाई हजार पेज की चार्जशीट
Delhi Excise Policy Case: ED ने दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार (5 मई) को चार्जशीट दाखिल की. इसमें ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है. आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया 29 वें आरोपी हैं.
ED ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यु कोर्ट में लगभग ढाई हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है. आबकारी नीति में उनके खिलाफ CBI भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. बता दें कि ईडी ने सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.
हाई कोर्ट में सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई
ईडी की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर गुरुवार (4 मई) को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में नियमित जमानत अर्जी के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल की है. पूर्व उप मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और मोहित माथुर ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ‘आप’ नेता की पत्नी पिछले 20 सालों से मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रही हैं, जो तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) से जुड़ी एक गंभीर दीर्घकालिक बीमारी है और उनकी स्थिति और बिगड़ने की आशंका है.
ईडी के वकील ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि सिसोदिया मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं. सिसोदिया ने निचली अदालत के 28 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सबूत प्रथम दृष्टया ‘अपराध में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं.’