(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Manish Sisodia Remand: मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुसीबत, 17 मार्च तक ED की हिरासत में भेजे गए
Manish Sisodia Remand: मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी के पास पैसों के हेरफेर को लेकर कोई सबूत नहीं है.
Delhi Excise Policy Case: आबकारी घोटाले के आरोपी वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया गया है. ईडी ने सिसोदिया को गुरुवार (9 मार्च) को गिरफ्तार किया था. ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी.
ईडी के वकील ने कोर्ट में सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए. ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि घोटाले की शुरुआत से लेकर अभी तक हर बात में सिसोदिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि कई आरोपियों ने बयान दिया है कि सिसोदिया ने शराब का कमीशन 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत करवा दिया. इसमें से आधी रकम आम आदमी पार्टी के लोगों को दी जा रही थी. उन्होंने कहा कि हिरासत के दौरान सिसोदिया का मामले से जुड़े लोगों से सामना कराया जाएगा. यह पता लगाया जाएगा कि घोटाले के पैसे कहां गए.
मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा?
मनीष सिसोदिया की तरफ से तीन वरिष्ठ वकीलों- दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने उनका बचाव करने की कोशिश की. उन्होंने ईडी की तरफ से मुकदमा दर्ज किए जाने को गलत बताया. उनका कहना था कि पैसों के हेरफेर का कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है. ईडी को केस दर्ज करने और रिमांड मांगने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन यह दलीलें काम नहीं आईं. सिसोदिया की हिरासत के लिए ईडी की याचिका का विरोध करते हुए उनके वकीलों ने कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है, जिसे कई चरण से गुजरना पड़ता है.
जमानत पर कब सुनवाई होगी?
इससे पहले सीबीआई ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन यह सुनवाई अब 21 मार्च के लिए टल गई है. बचा दें कि ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
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