ED Raid In FEMA Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच के सिलसिले में अमेजन, फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए काम करने वाले विक्रेताओं के परिसरों पर गुरुवार (07 नवंबर) को छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में छापेमारी की जा रही है.


उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कुछ ‘‘प्रमुख’’ विक्रेताओं की ओर से किए जा रहे वित्तीय लेनदेन से संबंधित है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, अली एक्सप्रेस के जरिए बिजनेस करते हैं. उन्होंने बताया कि फेमा के तहत इस मामले की जांच की जा रही है. बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में विक्रेताओं और विक्रेताओं के परिसरों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है. ईडी अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ई-कॉमर्स के विक्रेताओं की जांच कर रही है. 


महाराष्ट्र में साइबर क्राइम के तहत मामला हुआ दर्ज


दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई की प्रिंट वाली टी-शर्ट बेचने वाले विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के खिलाफ महाराष्ट्र सायबर एफआईआर दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, फ्लिपकार्ट, अली एक्सप्रेस, टी शॉपर और Etsy जैसे कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम की तस्वीरों वाली टी-शर्ट बेच रहे थे.


पुलिस का कहना है कि ऐसे उत्पाद जो आपराधिक जीवनशैली का महिमामंडन करते हैं, युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. इस तरह की सामग्री समाज के मूल्यों को नुकसान पहुंचाती है और आपराधिक प्रवृत्तियों का महिमामंडन करती है, जिससे युवाओं में गलत प्रवृत्ति फैल सकती है.


इन धाराओं के तहत केस हुआ दर्ज


महाराष्ट्र साइबर विभाग इस मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए फ्लिपकार्ट, अलीएक्सप्रेस, टीशॉपर और एट्सी जैसे विक्रेताओं और प्लेटफार्मों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 192, 196, 353, 3 और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. 


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