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ED Summons Case: दिल्ली शराब नीति मामले में बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, ईडी ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
Arvind Kejriwal: ईडी की शिकायत पर कोर्ट 16 मार्च को सुनवाई करेगा. सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी आठ समन को अवैध बताया था. उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ हो सकती है.
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Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए एक कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई है. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार (6 मार्च) को बताया कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की तरफ से समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है.
समन के बाद भी नहीं पेश हुए केजरीवाल
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है. ईडी ने पहले एक स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी.
कोर्ट ने इस मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इन सभी आठ समन को अवैध बताया था और पिछली बार संघीय एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है.
ईडी ने दर्ज कराई नई शिकायत
ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पठित धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नई शिकायत दर्ज कराई है. पीएमएलए की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित हैं.
सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के आठवें समन के बाद भी सोमवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए और 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरीए पेशी की इच्छा जताई थी. इसे लेकर उन्होंने कहा था, "कानून में लिखा है कि ईडी की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही की तरह है. इसका मतलब है कि एजेंसी एक अदालत की तरह है. अदालत में किसी भी पक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति है."
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