Eid ul-Adha 2024: नोएडा में धारा 144 लागू, हैदराबाद में कुर्बानी को लेकर बना ये नियम... बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट
Eid ul-Adha Security Arrangement: ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर बाजारों की रौनक बढ़ गई है. दिल्ली समेत देशभर के प्रमुख शहरों के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है.
Eid ul-Adha Security: देशभर में बकरीद की तैयारियां चल रही हैं और बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है. जानवरों की मंडियों में बकरों की खरीददारी भी जमकर चल रही है. बकरीद को ईद-उल-अजहा के तौर पर भी जाना जाता है. मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक को लेकर देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जानवरों की कुर्बानी के लिए नियम बनाए गए हैं और चिन्हित जगहों पर ही कुर्बानी की इजाजत दी गई है. पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त भी लगा रही है.
बकरीद को लेकर सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है. राजधानी लखनऊ समेत सूबे के सभी प्रमुख शहरों में पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है. लखनऊ में भारी पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने गश्त लगाई और शहर के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया. पुलिस की टीम को घंटाघर वाले इलाके में गश्त लगाते हुए देखा गया. पुराने लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टीम गई और हालात का जायजा लिया. पुलिस किसी भी तरह से माहौल नहीं बिगड़ने देना चाहती है.
#WATCH | Lucknow: UP Police carried out foot patrolling ahead of the Eid festival. (15.06) pic.twitter.com/09jVAGtcxe
— ANI (@ANI) June 16, 2024
शांतिपूर्ण नमाज के लिए हैदराबाद में हुई व्यवस्था
तेलंगाना में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है. राजधानी हैदराबाद में लोगों से अपील की गई है कि वे जानवरों की कुर्बानी के बाद उनके फेंके जाने वाले हिस्सों को महानगर पालिका के कूड़ेदानों में ही डालना होगा. ईद से पहले की तैयारियों पर साउथ जोन की डीसीपी स्नेहा मेहरा ने कहा, ''आपसे निवेदन है कि आइए विभाग और सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत मिलकर ईद का यह त्योहार मनाएं. हमें उम्मीद है कि एक बार जानवरों की कुर्बानी होने के बाद उनके अपशिष्ट पदार्थ को जीएचएमसी डिब्बे में डाला जाए, ताकि हम अपने शहर को साफ-सुथरा बनाए रखें."
डीसीपी स्नेहा मेहरा ने आगे कहा, ''एक बार जानवरों के शव या किसी भी सामग्री को इधर-उधर फेंक दिया जाता है तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि बीमारियां फैल सकती हैं. हमने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मस्जिदों में उचित व्यवस्था की जाए ताकि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए.''
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू
उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं.
यूपी सीएम ने कानून-व्यवस्था कड़ी करने का दिया निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है. जुलाई महीने में मोहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं. स्वाभाविक रूप से यह समय कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है. शासन-प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने की जरूरत है.
प्रतिबंधित जानवरों की नहीं हो कुर्बानी
सीएम योगी ने कहा है कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले ही तय होना चाहिए. इसके अलावा कहीं पर भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए. विवादित या संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं की जाए. हर हाल में ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं हो. उन्होंने कहा कि नमाज परंपरानुसार एक निर्धारित स्थल पर ही हो. सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए. आस्था का सम्मान करें, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन न दें. यदि कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए.
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