Eknath Shinde Faction Disqualification: शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 जुलाई) को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस सीएम एकनाथ शिंदे समेत बागी नेताओं की अयोग्यता के मामले पर ये नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.
उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास काफी समय से लंबित है. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं, स्पीकर से जल्द फैसला लेने के लिए कहें. गौरतलब है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है.
स्पीकर से जल्द फैसला लेने की मांग
उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के पास लंबित शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लिए जाने का निर्देश जारी किया जाए. उनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है.
यूबीटी के नेता सुनील प्रभु की याचिका में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत कर पार्टी को तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की अर्जियां महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास एक साल से ज्यादा समय से लंबित पड़ी हुई हैं. जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है. उन्होंने इन अर्जियों को जल्द निपटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 11 मई को शिवसेना के उद्धव गुट की ठाकरे को फिर से सीएम के तौर पर बहाल करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को फिर से सीएम पद पर बहाल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है.
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