पोलिंग बूथ में वोटर्स की संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, EC ने हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि वह सुनवाई टाल रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मतदान के दौरान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग न मिट जाए.

पोलिंग बूथ पर अधिकतम मतदाता संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 महीना टल गई है. याचिका में किसी बूथ में अधिकतम मतदाता संख्या 1200 से बढ़ा कर 1500 करने को चुनौती दी गई है. चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए समय मांगा. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इसकी अनुमति दे दी.
इंदु प्रकाश सिंह नाम के याचिकाकर्ता ने इसे मतदाताओं के हितों के खिलाफ बताया है. उनका कहना है कि इससे मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि यह व्यवस्था 2019 से है. इस तरह की याचिकाएं लोगों में भ्रम पैदा करती हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने कहा था.
चुनाव आयोग के अनुरोध पर सुनवाई टालते हए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मतदान की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को कहा. उन्होंने कहा कि वह सुनवाई टाल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखे कि मतदान के दौरान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग न मिट जाए. दिसंबर में हुई पिछली सुनवाई में भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि चुनाव आयोग नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है. सुप्रीम कोर्ट मामला सिर्फ इसलिए सुन रहा है ताकि मतदाताओं की सुविधा पर ध्यान दिया जाए.
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