मद्रास हाई कोर्ट ने कहा- कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, क्यों दर्ज न हो हत्या का केस
मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर दो मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार नहीं किया तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी.हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है. जब कोई व्यक्ति जीवित बचेगा तभी तो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेगा.
चेन्नई: देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है. इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी जिम्मेदार हैं. ऐसे में क्यों ना चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाए.
दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग जिम्मेदार- हाई कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने सख्त रुख अपनाने हुए कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है. साथ ही मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर दो मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार नहीं किया तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी.
कोरोना के ताजा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और सेंथिल रामामूर्ति की बेंच ने कहा कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है. जब कोई व्यक्ति जीवित बचेगा तभी तो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेगा. हाई कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि आप उस वक्त कहा थे, जब बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थीं.
AIADMK के विधायक ने दायर किया था केस
दरअसल तमिलनाडु कैबिनेट में मंत्री और करूर से AIADMK के विधायक एमआर विजय भास्कर ने हाई कोर्ट में केस दायर किया है. विजय भास्कर की ओर से कहा गया था कि करूर में 77 प्रत्याशियों की वोट्स काउंटिंग के लिए केवल 2 काउंटिंग रूम बनाए गए हैं. कोरोना काम में काउंटिंग के लिए स्पेस नहीं दिया गया.
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