Rampur By-Election: रामपुर उपचुनाव के लिए EC ने जारी किया नया शेड्यूल, आजम खान को कोर्ट से नहीं मिली राहत
Uttar Pradesh News: चुनाव आयोग ने रामपुर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद ये नया शेड्यूल जारी किया है.
Rampur By-Election News: उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार (10 नवंबर) को नया शेड्यूल जारी किया है. मतदान पहले की तरह 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को ही होगी. बस नामांकन की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई है. पहले नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी अब उसको एक दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है.
चुनाव आयोग ने यह नया शेड्यूल रामपुर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद जारी किया है. एडिशनल सेशन जज ने आजम खान की याचिका पर उनको कोई राहत नहीं दी थी. आजम खान ने उपचुनाव को चुनौती देने और उनको सुनाई गई सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को रामपुर के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में भेज दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज ने आजम खान को राहत नहीं दी और उनकी याचिका खारिज कर दी.
आजम खान के अयोग्य घोषित होने पर खाली हुई सीट
गौतरलब है कि बीती 27 अक्टूबर को नफरती भाषण देने के मामले में आजम खान की सजा के बाद, उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया. जिसके बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को खाली घोषित कर दिया गया. फिर चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रामपुर के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी.
सुप्रीम कोर्ट में गया मामला
आजम खान ने उपचुनाव को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग से रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव की अधिसूचना स्थगित करने को कहा ताकि आजम खान (Azam Khan) के मामले पर सुनवाई हो सके और मामला रामपुर के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में भेज दिया था. निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली अधिसूचना को अगले आदेश तक जारी नहीं करने का फैसला लिया था.
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