Election Commission: मतदाता बनना होगा आसान, 17 साल में ही कराएं रजिस्ट्रेशन, 18 वें साल में डालें वोट
Election Commission: निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदान करनेवाले उत्साहित मतदाताओं को खुशखबरी दी है. अब आप 17 साल में रिजस्ट्रेशन करा सकते हैं और 18वें साल में वोट कर सकते हैं.
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Election Commission: 18 वर्ष के होने तक मतदान का अधिकार (Voter) मिलने का इंतजार करनेवाले जो युवा पहली बार वोट देने को लेकर उत्साहित रहते हैं और अपनी आयुसीमा (Age Limit) पूरी होने का इंतजार करते रहते हैं. उनके लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने खुशखबरी दी है. चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि 18 वर्ष के होने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं.
अब पहले ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
कुछ समय पहले तक, किसी वर्ष एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदाता सूची (Voter List) में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे. एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब चुनाव कानून में बदलाव के बाद, लोग एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं.
युवाओं को आवेदन करने में होगी सुविधा
बृहस्पतिवार को जारी निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनीक-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन करने में सुविधा हो। बयान में कहा गया है, ‘‘अब से, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे.’’
इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची, 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान चरण के लिए, कोई भी नागरिक जो एक अप्रैल, एक जुलाई और 2023 के एक अक्टूबर तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वह भी मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं.
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